बिहार सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (Chief Minister Nishchay Swayan Sahayata Bhatta Yojana) एक महत्वाकांक्षी पहल है। 2 अक्टूबर, 2016 को लॉन्च की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य न केवल युवाओं को उनके दैनिक खर्चों में सहायता करना है, बल्कि उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देना भी है। बिहार की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और इस चुनौती से निपटने में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
बिहार: कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ – श्रोत : News On Air
यह लेख आपको इस योजना की हर छोटी-बड़ी जानकारी से अवगत कराएगा, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और योजना की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं।
विषय सूची
योजना का परिचय और मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसे कभी-कभी “बिहार चीफ मिनिस्टर निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना” के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- आर्थिक सहायता: रोजगार की तलाश में लगे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि उनके दैनिक खर्चों में मदद मिल सके।
- कौशल विकास: युवाओं को रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाने के लिए भाषा संवाद (Communication Skills) और बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण (Basic Computer Training) देना। यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य एवं निःशुल्क है।
- बेरोजगारी दर में कमी: राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने और साक्षरता दर में वृद्धि करने में सहायता करना।
योजना के लाभ और विशेषताएं (Benefits & Features)
इस योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
- मासिक भत्ता: लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
- लाभ की अवधि: यह लाभ अधिकतम 2 वर्षों (24 महीने) तक के लिए प्रदान किया जाता है।
- सीधा हस्तांतरण: भत्ते की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पहुंचाई जाती है।
- निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण: भाषा संवाद और बेसिक कंप्यूटर का प्रशिक्षण पूरी तरह से मुफ्त है और इसे लेना अनिवार्य है।
- प्रशिक्षण सुविधा: सरकार द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जो सरकारी कार्यदिवसों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक संचालित होते हैं।
पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: आवेदक ने कम से कम 12वीं (इंटरमीडिएट) या स्नातक (Graduation) की परीक्षा बिहार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो।
- उच्च शिक्षा: आवेदक ने उच्च शिक्षा (जैसे परास्नातक) प्राप्त नहीं की हो।
- निवास प्रमाण: आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- रोजगार की स्थिति: आवेदक पूर्ण रूप से बेरोजगार होना चाहिए। उसके पास स्वयं का कोई रोजगार या नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- अन्य लाभ: आवेदक किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति, भत्ता या शिक्षा ऋण का लाभ न ले रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
योजना के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या फोटो की आवश्यकता पड़ेगी:
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- 10वीं की मार्कशीट/प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए)
- 12वीं या स्नातक की मार्कशीट व प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (Bank Passbook)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आवेदन प्रक्रिया: चरण-दर-चरण मार्गदर्शा (Step-by-Step Application Process)
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया मुख्यतः ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration)
- सबसे पहले मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “पंजीकरण करें” (Register) के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसे बुनियादी विवरण भरें।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त OTP को सत्यापित करें।
- सफल पंजीकरण के बाद, आपको एक यूजरनेम और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसके जरिए आप भविष्य में लॉग इन कर सकेंगे।
चरण 2: लॉगिन और आवेदन फॉर्म भरना (Login & Application Form)
- अपने यूजरनेम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग इन करें।
- लॉगिन के बाद, अपना पासवर्ड बदलने का विकल्प भी मिलेगा।
- अब “आवेदन करें” (Apply) के सेक्शन में जाएं और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को चुनें।
- आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक जानकारी (12वीं/स्नातक का रोल नंबर, स्कूल/कॉलेज का नाम, उत्तीर्ण वर्ष आदि) ध्यानपूर्वक भरें।
चरण 3: प्रशिक्षण केंद्र का चयन (Select Training Center)
- फॉर्म में, आपसे कुशल युवा प्रशिक्षण (भाषा एवं कंप्यूटर) के लिए तीन पसंदीदा केंद्र चुनने के लिए कहा जाएगा। अपने नजदीकी और सुविधाजनक केंद्रों का चयन करें।
चरण 4: आवेदन सबमिट और प्रिंट आउट लेना (Submit & Print)
- सारी जानकारी भरने और जांचने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।
- सबमिट होने के बाद, आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट (Acknowledgement Slip) अवश्य निकाल लें। इसमें आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा।
चरण 5: दस्तावेज सत्यापन (Document Verification – बहुत जरूरी)
- ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर, आपको अपने सभी मूल दस्तावेजों और आवेदन के प्रिंट आउट के साथ अपने जिले के जिला पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र (District Registration and Counseling Center) पर व्यक्तिगत रूप से जाना होगा।
- सत्यापन का काम कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। बिना सत्यापन के आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा।
महत्वपूर्ण बातें और सावधानियां (Important Points & Precautions)
भत्ता के अंतिम 5 महीनों का भुगतान तभी किया जाएगा जब आवेदक कुशल युवा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है।
यदि आवेदन के दौरान या भत्ता मिलने के बाद आवेदक को कोई नौकरी या स्वरोजगार मिल जाता है, तो उसी दिन से भत्ता मिलना बंद हो जाएगा।
आवेदन की हर स्थिति की जांच आप आधिकारिक पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स से कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links)
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना क्या है?
यह बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाता है। साथ ही, उन्हें रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
इस योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
आवेदक की आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।
क्या शैक्षिक योग्यता जरूरी है?
हाँ, आवेदक के पास कम से कम 12वीं (इंटरमीडिएट) या स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री होनी चाहिए। यह डिग्री बिहार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए।
क्या यह योजना केवल लड़कों के लिए है?
नहीं, यह योजना राज्य के दोनों युवक और युवतियों के लिए समान रूप से खुली है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह न केवल उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि उन्हें भविष्य के रोजगार के लिए तैयार भी करती है। यदि आप या आपका कोई जानकार इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करके और दस्तावेज सत्यापन कराके इसका लाभ अवश्य उठाएं। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सशक्त कदम है।





